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दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी, गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर रखने पर भी लगी रोक

लखनऊ -  यूपी सरकार ने पुलिस मैनुअल में संशोधन किया है। इसके अनुसार, पुलिस कर्मी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। वहीं, अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट व कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे और अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिवइन पार्टनर नहीं रख सकेंगे। सिद्धार्थनाथसिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,कॉन्स्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है।

हालांकि, इसमें दो शर्तें जोड़ दी गई है। इसके तहत अगर आपका पर्सनल लॉ दूसरी शादी की इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब ये कि ये नियम मुस्लिम पुलिसकर्मियों पर नहीं लागू होगा। वहीं, पर्सनल लॉ में इजाजत नहीं होने पर पुलिसकर्मी इस नियम के दायरे में आएंगे। इस फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
 
कैबिनेट ने एक अन्य बड़े फैसले में सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना को दोबारा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर सरकार का कहना है कि 2011 में की गई सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (एसईसीसी) में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। जो लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनके लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा दोबारा जनगणना करवाई जाएगी।

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