Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ads header

मतदान केन्द्र रहेंगे धूम्रपान मुक्त

गजेन्द्र वर्मा
शिवपुरी,  विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत 27 एवं 28 नवम्बर 2018 को जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पर मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र पर धूम्रपान अथवा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते पाए जाने संबंधित पर 200 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने निर्देश दिए है कि समस्त 1528 मतदान केन्द्र 27 एवं 28 नवम्बर को तम्बाकू एवं धूम्रपान से मुक्त रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धुम्रपान का सेवन करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 200 रूपए जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अर्जुन लाल शर्मा एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ.आशीष व्यास ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केन्द्रों पर धुम्रपान एवं तम्बाकू का उपयोग न करें। जिससे मतदाताओं को वोट डालने में दिक्कत न हो। 

Post a Comment

0 Comments