Kanpur News: डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी वेबसाइट का डोमेन .बैंक.इन में बदलना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम फर्जी वेबसाइटों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अपराधी वर्तमान में .कॉम' जैसे डोमेन का फायदा उठाकर ग्राहकों से ठगी कर रहे थे।
अभी तक विभिन्न बैंकों की वेबसाइट अलग-अलग डोमेन जैसे .कॉम, इन, या .सीओ.आईएन पर संचालित हो रही हैं। इन डोमेन की विविधता का फायदा साइबर अपराधी उठाकर नकली वेबसाइट बनाते थे। ये वेबसाइट असली बैंकों की तरह दिखती हैं। सर्च इंजन में शीर्ष पर दिखाई देने के कारण कई ग्राहक धोखे का शिकार हो जाते हैं। ग्राहक जब ऐसी फर्जी वेबसाइटों पर अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड डालते थे, तो जालसाज़ उनका डेटा चोरी कर ठगी को अंजाम देते हैं।बैंकों के साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को भी डोमेन बदलने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें भी 31 अक्तूबर तक अपने डोमेन बदलने होंगे और एनबीएफसी का नया डोमेन डॉटफिनडॉटआईएन होगा। इससे सभी एनबीएफसी कंपनियों के वेबसाइट के नाम में एकरूपता आएगी और फर्जीवाड़े पर बहुत हद तक लगाम लगेगी। आम जनता को इन डोमेन के नाम से वेबसाइट पर अपना पासवर्ड आदि शेयर करने में संशय और हिचकिचाहट खत्म होगी।
 

 
 
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