प्रयागराज : राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ करने के मामले में जिला न्यायालय ने उप जिलाधिकारी सोरांव अभिनय चतुर्वेदी, अजीत कुमार सिंह तहसीलदार, मृदुला दुबे नायब तहसीलदार, कपिल मिश्रा राजस्व निरीक्षक और गुरुप्रसाद यादव लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी सोरांव को दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी के अधिवक्ता को सुन कर दिया है ।
प्रकरण नवाबगंज थाने का है। वादी नगर पंचायत लालगोपालगंज निवासी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156( 3 ) के तहत निंदूरा क्षेत्र के लेखपाल गुरु प्रसाद यादव, राजस्व निरीक्षक कपिल मिश्रा, नायब तहसीलदार मृदुला दुबे, तहसीलदार अजीत कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी अनिल चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने की याचना की है।वादी का कहना है कि उसने अपनी आराजी की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनवानी शुरू की थी । जिस पर टाउन एरिया के वर्तमान चेयरमैन, जिनकी भूमि वादी से अलग है, ने एसडीएम को अर्जी देकर थाना प्रभारी नवाबगंज से बाउंड्री का निर्माण रोकने का निर्देश दिया था।
वादी ने लेखपाल गुरुप्रसाद पर वर्तमान भूचित्र में छेड़छाड़ करने और गलत आख्या देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने संज्ञेय अपराध पाते हुए थाना प्रभारी सोरांव को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है ।
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