रायबरेली : रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में करीब छह साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज की अदालत ने मामले में पूर्व समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव, सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव समेत कुल 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, मामले में दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
यह मामला वर्ष 2019 का है और घटना के बाद रायबरेली में काफी चर्चा में रही थी। आदित्य हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था।
जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां लंबे समय तक सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह अदालत के सामने पेश किए गए। गवाहों के बयान और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के फैसले में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव समेत अन्य आरोपियों को भी हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दोषियों को पुलिस की सुरक्षा में अदालत से जेल भेज दिया गया।
फैसले के बाद आरपी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी - उन्होंने अदालत के फैसले को लेकर कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वह जल्द जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह बाहर आने के बाद चुनाव लड़ेंगे। आरपी यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें रायबरेली के एक विधायक और एमएलसी की कथित साजिश के तहत फंसाया गया है।

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