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लखीमपुर : प्रभात गुप्ता हत्याकांड में मंत्री अजय मिश्र टेनी बरी

लखीमपुर : प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अजय मिश्र टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। 

अजय मिश्र को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट के फैसले पर प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने कहा, 'मैं हार गया हूं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। 

यह था मामला

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में आठ जुलाई 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। प्रभात गुप्ता समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के सदस्य व लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। दूसरी तरफ अजय मिश्र टेनी भाजपा से जुड़े थे। दोनों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही रंजिश चल रही थी। घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ अजय मिश्र उर्फ टेनी को भी नामजद किया गया था। 

इस मामले में सुनवाई करते लखीमपुर खीरी की अदालत ने अजय मिश्र व अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2001 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। 

तीन बार फैसला रखा गया सुरक्षित 

इस मामले में हाईकोर्ट में तीन बार फैसला रिजर्व किया गया। पहली बार 12 मार्च 2018 को जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिनेश कुमार सिंह ने फैसला रिजर्व किया। दूसरी बार 10 नवंबर 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेनु अग्रवाल ने फैसला रिजर्व किया था। तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। 

शुक्रवार को जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अजय मिश्र टेनी के बरी होने पर मृतक के भाई राजीव गुप्ता ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 

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