यूपी : प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम सोमवार यानी आज से खोल दिए जाएंगे। वहीं, स्वीमिंग पूल और शिक्षण कार्य के लिए स्कूल व कॉलेज अब भी बंद रहेंगे।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए कहा, कोरोना के कम होते हुए मामलों को देखते हुए गतिविधियाें की शुरुआत कर दी गई हैं। इस दौरान कोविड दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
अवस्थी ने कहा, यह छूट सप्ताह में पांच दिनों के लिए होंगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि स्वीमिंग पूल पहले की तरह अगले आदेश तक बंद रहेंगे। विवाह व धार्मिक स्थलों पर भी एक समय में अधिकतम 50 लोगों के जमा होने पर छूट होगी। राजनीतिक और सामाजिक आयोजनाें और सभाओं पर पहले की तरह ही पाबंदी बरकरार रहेगी। एक जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में इन गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब शासन की ओर से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।दिल्ली में बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स, स्कूल रहेंगे बंद
दिल्ली सरकार ने रविवार को अनलॉक-6 दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर रोक जारी रहेगी। सामाजिक-राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई थी।
कुछ और सहूलियतें
-योग केंद्र और जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। दुकानें, रिहायशी परिसर, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। शादियों में 50 लोगों को ही अनुमति। सरकारी दफ्तर 100 फीसदी स्टाफ के साथ, जबकि निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे।
इन पर अब भी पाबंदी
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। वहीं, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और सभाओं की भी अनुमति नहीं होगी।
INA NEWS DESK
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