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Lockdown in UP : प्रदेश में 19 रेड, 36 ऑरेंज और 20 ग्रीन जोन

UDAY SINGH YADAV

NOIDA DESK : गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि एक बार ओर बढ़ा दी है। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि तीन मई के बाद कौन सा जिला कौन से जोन में शामिल होगा। मौजूदा समय में प्रदेश के 19 जिले रेड जोन, 36 जिले ऑरेंज जोन और 20 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। 

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों की श्रेणी

रेड जोन के जिले : लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, वाराणसी, संत कबीर नगर हैं।

ऑरेंज जोन : आजमगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या हैं।

ग्रीन जोन : महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया,चंदौली, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, चित्रकूट, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात हैं।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी

ग्रीन जोन
  • -ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसें चल सकती हैं
  • -बस डिपो में 50 प्रतिशत आबादी के साथ संचालन
  • -मनरेगा के काम को मंजूरी
  • -ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
  • -इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं

ऑरेंज जोन
  • -ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
  • -ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी
  • -शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति
  • -जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत
  • -नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति

रेड जोन
  • रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
  • -रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
  • -ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी
  • -ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
  • -कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति
  • -स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी
  • -सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवा चालू
  • -बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत
  • -भारतीय डाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी
  • -रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति
  • -रेड जोन में आईटी हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्री खोलने की सशर्त मंजूरी
  • -पशुपालन समेत मछलीपालन की अनुमति
  • -खेती की मंजूरी
  • -आंगनबाड़ियों को काम की मंजूरी
  • -सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, 33 फीसद आबादी के साथ खुलेंगे दफ्तर
  • -प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को अनुमति


रेड जॉन में पूरी तरह से बंद रहेंगे ये सब
  • -स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
  • -हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
  • -साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
  • -टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
  • -सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
  • -होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
  • -सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
  • -सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
INA NEWS DESK : NOIDA

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