गजेन्द्र वर्मा
शिवपुरी, जिले में समस्त उर्वरक अनुज्ञप्तिधारी पीओएस मशीन के द्वारा ही किसानों को उर्वरक का वितरण करें और विक्रय परिसर में अनुज्ञप्ति, भाव सूची मय स्कंध के प्रदर्शित करें तथा आवश्यक अभिलेख संधारित करें।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय न किया जाए। उक्त निर्देशों का पालन न किए जाने की दशा में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रबी वर्ष 2018-19 हेतु शासन द्वारा उर्वरक विक्रय पर दरे घोषित की गई है। घोषित दरों में यूरिया उर्वरक की नगद विक्रय दर 45 किलो की भर्ती 266.50 रूपए एवं 50 किलो की भर्ती 295 रूपए तथपा डीएपी की विक्रय दर 50 किलो की भर्ती 1450 रूपए निर्धारित की गई है।
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