दिल्ली - अदालत ने भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री की शिकायत पर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे व उनकी पत्नी पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है।
पीड़िता का आरोप है कि मिथुन के बेटे मिमोह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि मिथुन की पत्नी ने फोन पर पीड़िता को धमकी दी। खास बात यह है कि मिमोह की सात जुलाई को किसी अन्य युवती से शादी होनी है।
रोहिणी जिला अदालत की एसीएमएम एकता गॉबा ने अभिनेत्री की शिकायत पर मिथुन के बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती व मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर दुष्कर्म, जहरीला पदार्थ देने, जबरन गर्भपात कराने, धोखाधड़ी, धमकी देने संबंधी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच का निर्देश एसएचओ थाना बेगमपुर को दिया है। साथ ही कोर्ट ने 24 जुलाई को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर कहा कि पीड़िता अपनी जान बचाकर दिल्ली आई और बेगमपुर इलाके में अपनी मित्र के पास रहने लगी। इसके बाद भी मिमोह उससे मोबाइल व चैट के जरिये संपर्क में था। यह अपराध दिल्ली आने के बाद भी जारी रहा था। इसलिए इस शिकायत पर सुनवाई व निर्देश देने का स्थानीय कोर्ट को पूरा अधिकार है।
मामले में पीड़िता का कहना है कि उसके माता-पिता नहीं है। वह अप्रैल 2015 में मिमोह से मिली थी। उसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। मिमोह ने मई 2015 में बैठक के लिए पीड़िता को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां आरोपी ने अभिनेत्री को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि मिमोह शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने जबरन गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने पीड़िता से कुंडली मांगी और कुछ दिन बाद कहा कि कुंडली के मुताबिक उनके बीच केवल दोस्ती हो सकती है शादी नहीं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि इसके बाद मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने खुद मोबाइल पर फोन कर उसे धमकी दी।
रोहिणी जिला अदालत की एसीएमएम एकता गॉबा ने अभिनेत्री की शिकायत पर मिथुन के बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती व मिथुन की पत्नी योगिता बाली पर दुष्कर्म, जहरीला पदार्थ देने, जबरन गर्भपात कराने, धोखाधड़ी, धमकी देने संबंधी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच का निर्देश एसएचओ थाना बेगमपुर को दिया है। साथ ही कोर्ट ने 24 जुलाई को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर कहा कि पीड़िता अपनी जान बचाकर दिल्ली आई और बेगमपुर इलाके में अपनी मित्र के पास रहने लगी। इसके बाद भी मिमोह उससे मोबाइल व चैट के जरिये संपर्क में था। यह अपराध दिल्ली आने के बाद भी जारी रहा था। इसलिए इस शिकायत पर सुनवाई व निर्देश देने का स्थानीय कोर्ट को पूरा अधिकार है।
मामले में पीड़िता का कहना है कि उसके माता-पिता नहीं है। वह अप्रैल 2015 में मिमोह से मिली थी। उसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। मिमोह ने मई 2015 में बैठक के लिए पीड़िता को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां आरोपी ने अभिनेत्री को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि मिमोह शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने जबरन गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने पीड़िता से कुंडली मांगी और कुछ दिन बाद कहा कि कुंडली के मुताबिक उनके बीच केवल दोस्ती हो सकती है शादी नहीं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि इसके बाद मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने खुद मोबाइल पर फोन कर उसे धमकी दी।
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