अमेठी - अमेठी में कोराना के बढ़ते प्रकोप और होली के मद्देनजर पूरे जिले में धारा 144 लागू। डीएम अरुण कुमार ने जारी किया आदेश। प्रतियोगी परीक्षाओं व त्यौहारों के 31 मार्च तक धारा 144 रहेगी प्रभावी।
कोविड को देखते हुए विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश। किसी प्रकार के जुलूस और आयोजन प्रशासन की अनुमति से ही होंगे। सार्वजनिक आयोजनों में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति नही होंगे शामिल। होली पर घर आ रहे लोगों की कोविड-19 की अनिवार्य रूप से होगी जांच।डीएम अमेठी ने प्रतिबंधों के साथ दर्जनों बिन्दुओं पर जारी किया आदेश
रिपोर्ट : शिवम मिश्रा
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