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बिना अनुमति के लाउण्ड स्पीकर एवं पोस्टर, बैनर पर प्रकरण पंजीवद्ध

गजेन्द्र वर्मा:-

शिवपुरी, पोहरी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार द्वारा प्रचार वाहन पर बिना अनुमति के लाउण्ड स्पीकर और गाड़ी के दोनों साइड लगाए गए पोस्टर/बैनर पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम अंकित न होने और पोस्टर की संख्या न होने पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री प्रदीप तोमर ने बताया कि एफएसटी दल क्रमांक-2 के श्री राहुल साहू द्वारा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान थाना सतनवाड़ा के सामने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 24 पोहरी के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजगुरू यादव के वाहन टेम्पो क्र.एमपी-06 एल 0879 से बिना अनुमति के लाउण्ड स्पीकर लगाकर प्रचार-प्रसार किए जाने एवं वाहन में मिली सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक के नाम और पोस्टर पर संख्या अंकित न होने पर अभ्यर्थी राजगुरू यादव, वाहन चालक रविन्द्र सिंह एवं वाहन उपयोगकर्ता सुमेर के विरूद्ध थाना सतनवाड़ा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 127ए के तहत के विरूद्ध प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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