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पुजारियों को तीन हजार रूपये तक मिलेगा मानदेय

गजेन्द्र वर्मा:-

संबल योजना से होंगे शासकीय मंदिरों के पुजारी-सेवादार लाभान्वित 
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के शासनादेश जारी 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज पुजारियों को दी गई सौगातों का पालन सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेशों के अनुसार समस्त शासकीय मंदिरों के पुजारियों और सेवादारों को संबल योजना का लाभ दिया जायेगा। पुजारियों के मानदेय भी तीन गुना वृद्धि की गई है, जिससे उन्हें तीन हजार रूपये प्रति माह तक मानदेय मिलेगा। उनका वर्ष में दो बार नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पुजारियों की नियुक्ति पृथक्करण प्रक्रिया और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना पात्रता प्रावधानों में भी पुजारियों की अपेक्षानुसार संशोधन किया गया है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे शासन संधारित मंदिर, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को तीन हजार रूपये प्रति माह की दर से मानदेय प्राप्त होगा। जिन मंदिरों के पास पाँच एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 2100 रूपये प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान मिलेगा। ऐसे मंदिर जिनके पास पाँच से दस एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को 1560 रूपये प्रति माह और दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले मंदिर के पुजारियों को 500 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
शासन संधारित जिन मंदिरों के पास दस एकड़ तक कृषि भूमि है, ऐसे मंदिरों की कृषि भूमि से होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि की नीलामी जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में पुजारी स्वयं कर सकेंगे। इससे होने वाली आय मंदिर के खातों में जमा की जायेगी।
शासन द्वारा पुजारियों और कथावाचकों की नियुक्ति, पृथक्करण और नामांतरण की व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को रख-रखाव के लिये नियुक्त पुजारियों, कथावाचकों की नियुक्ति, पृथक्करण और नामांतरण के लिये अधिकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में भी शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को लाभान्वित करने में आयु सीमा का बंधन समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही समस्त शासकीय मंदिरों के पुजारियों और सेवादारों को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा जिन मंदिरों के रखरखाव के लिये एक हेक्टेयर से कम भूमि प्रदान की गयी है, वहाँ के ऐसे सभी पुजारियों और सेवादारों का संबल योजना में पंजीयन किया जायेगा। जो आयकर दाता और शासकीय सेवा में नहीं हैं

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