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सुल्तानपुर विधिक साक्षरता शिविर में दिब्यॉग बच्चों को विभिन्न जानकारियां दी गयी।

रिपोर्ट - वागीश कुमार

सुलतानपुर 22 जनवरी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार मा0 जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश चन्द्र शर्मा की संरक्षता में आज मंगलवार को प्रातः 11ः30 बजे से विकलॉग विद्यालय विवेक नगर सुलतानपुर में अस्थाई रूप से चल रहे छः मासिक आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प में मुख्य रूप से दिब्यॉगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव, पूनम सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज दिब्यॉगता को परिभाषित करते हुए बताया कि उक्त नये कानून के अनुसार ऐसे कोई व्यक्ति जो समानता के साथ समान रूप से सामान्य जन समुदाय के बीच प्रभावी भागेदारी में अक्षम हो उसे दिब्यॉग माना जायेगा असर्मथता चाहे शारीरिक हो, तथा मानसिक या किसी अन्य कारण से यदि 40 प्रतिशत से अधिक है तो वह दिब्यॉग है। उन्होंने द्वारा विशेष बल इस बिन्दु पर भी दिया गया कि कोई भी दिब्यॉग बच्चा बिना न्यायालय के आदेश के अपने परिवार से अलग किसी संरक्षण/सुधारगृह, चाहे शासकीय हो या अर्धशासकीय में नहीं रखा जायेगा। दिब्यॉग व्यक्तियों के लिए चलायी जा रही प्रत्येक संस्था का इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण होना आवश्यक है।
सचिव ने बताया कि दिब्यॉग जन से सम्बन्धित कोई भी संस्था या विद्यालय स्थायी रूप से होना चाहिए धारा 12 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिब्यॉग जन को रहने की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा इस परिप्रेक्ष्य में अधिनियम लागू होने पर दो वर्ष के अन्दर विभिन्न विद्यालयों में किये सर्वे से चिन्हित दिब्यॉग बच्चों की सूची प्राधिकरण को प्राप्त कराने हेतु प्रशासन को निर्देशित दिये गये। इससे पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी सुलतानपुर द्वारा अपने विचार रखे गये।
कार्यक्रम के अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दिब्यॉग बच्चों को विस्कुट एवं चिप्स की पैकेट वितरण किया गया। शिविर में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कुलदीप त्रिपाठी एडवोकेट, पैरालीगल वालेन्टीयर सतीश पाण्डेय, श्रीमती संध्या यादव, विद्यालय के वार्डेन एवं टीचर व दिब्यॉग बच्चें आदि उपस्थित रहे।

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