ग्वालियर- शिवपुरी एसपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एससी एसटी कानून से जुड़े बयान के एक मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया।हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सीएम शिवराज सिंह ने बालाघाट में एससीएसटी एक्ट को लेकर बयान दिया था। जिसमें उन्होंने जांच के बाद ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की बात कही थी। लेकिन इस मामले में उनके पास कोई अधिकृत आदेश नही है। जिसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से जबाब पेश करने के लिए समय मांगा है।
दरअसल हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर राज्य शासन से स्पष्टीकरण मांगा था। जिसमे सीएमके बयान पर कोर्ट ने सरकार का रुख पूछा था हाई कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एससी एसटी एक्ट के मामलों में जांच के बाद गिरफ्तारी संबंधी बयान पर सरकार का रुख क्या हैं।
गौरतलब है कि शिवपुरी जिले के करैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक के पद पर कार्यरत अतेंद्र सिंह रावत ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि आशा कार्यकर्ता ने 19 मई 2018 को पुलिस थाना करैरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता पैसे दिलाने के एवज में उनसे अनैतिक संबंध बनाने की मांग कर रहा है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास इतने अधिकार ही नहीं थे कि वह किसी का भुगतान करा सके। घटना अगस्त 2017 की है और दुर्भावना से प्रेरित होकर लगभग एक साल बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने मुख्यमंत्री के भी बयान का हवाला दिया कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि जब कोर्ट ने उनसे इस संबंध में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की।
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