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आदर्श आचार संहिता पर बोलीं कलेक्टर, बैठक में दिये निर्देश


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की घोषणा जारी होते हुए ही आज से संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है, सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार इसका पूर्णतः पालन करें। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने उक्त आशय की जानकारी विधानसभा आम निर्वाचन 2018 हेतु गठित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। 
कलेक्टर सभाकक्ष में आज अपराह्न 05.30 बजे आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राजेश हिंगणकर, अपर कलेक्टर श्री अशोक कुमार चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश जैन, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद, एसडीएम शिवपुरी श्री एल.के.पाण्डे, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप तोमर, व्यय लेखा नोडल अधिकारी श्रीमती छवि जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुशील रघुवंशी, उपाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश गुरू, उपाध्यक्ष श्री हेमंत ओझा, जिला कांग्रेस प्रवक्ता श्री आमोल जैन, भाजपा मण्डल अध्यक्ष श्री भानू दुबे और श्री अमित भार्गव उपस्थित थे। 
कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की घोषणा की गई है। जिसके तहत 2 नवम्बर 2018 को गजट नोटिफिकेशन जारी होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 09 नवम्बर होगी, 12 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) की जाएगी। 14 नवम्बर 2018 को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना होगी। निर्वाचन की पूर्ण प्रक्रिया 13 दिसम्बर 2018 तक सम्पन्न होगी। 
जिला मुख्यालय पर लिए जाएगें नाम निर्देशन पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जिले की सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की कार्यवाही जिला मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान दलों को जिला मुख्यालय से शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी से सामग्री का वितरण कर प्राप्ति की कार्यवाही की जाएगी। मतगणना की कार्यवाही भी जिला मुख्यालय पर होगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के दौरान उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति कक्ष में प्रवेश ले सकेंगे। 
ध्वनि विस्तारक यंत्रों की लेनी होगी अनुमति
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जबकि सभाओं एवं रैलियों में लाउण्ड स्पीकर के प्रयोग के लिए रिटर्निंग आफिसर एवं संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति लेनी होगी। 
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय संपत्तियों से होर्डिंग्स, बोर्ड आदि प्रचार सामग्री हटाने हेतु दल गठित कर प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही जिले में शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के जलूस, धरना एवं आमसभा, रैली नहीं कर सकेंगे। रैली एवं आमसभा के लिए विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। पहले आओं पहले पाओं की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही जिले में नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएगें। पूर्व में जो कार्य संचालित है या निमार्णाधीन है, वे यथावत रूप से जारी रहेंगे। जिला मुख्यालय पर नियंत्रण केन्द्र भी स्थापित किया गया है। 
कलेक्टर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी वाहनों पर लगे हुटर एवं पद की नाम पट्टिकाए भी हटा ली जाए। निर्वाचन के दौरान उपयोग में होने वाले वाहनों को दी गई अनुमति की मूल प्रति वाहन के विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। उन्होंने इस दौरान निर्वाचन में उपयोग में होने वाले सामग्री के निर्धारित किए गए दरों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले हेण्डबिल एवं पेम्पलेट पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना होगा। जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय एवं एमसीएमसी कमेटी को भी देनी होगी।

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