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पुलिस द्वारा अवैध खनन करते हुए 2 करोड़ 10 लाख रू के सामान के साथ 05 आरोपियों को दबोचा

गजेन्द्र वर्मा:-
                     


दिनांक 04.10.18 कोे पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री रोजेश हिंगणकर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कूड़ाजागीर के पास पोकलेन मशीन के द्वारा अवैध तरीके से मुरम का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा एस.डी.ओ.पी. कोलारस श्री अमरनाथ वर्मा को आदेशित किया गया  तत्काल कार्यवाही कर सूचना से मूझे अवगत करायें पर से एस.डी.ओ.पी. कोलारस के निर्देेशन में थाना प्रभारी तेन्दुआ उनि. विकास यादव के नेत्रृत्व में पुलिस टीम सउनि. अशोक शर्मा, प्रआर. राकेश सेंगर,प्रआर.कलयाण सिंह,आर.आलोक जैन, आर. रामप्रवेश शर्मा,आर.भंगू भिलाला मय शासकीय वाहन के मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम कूड़ाजागीर में रोड के अन्दर कच्चे रास्ते पर देखा कि कुछ लोग पोकलेन मशीन से मुरम खोद रहे थे जहां 5 डम्फर रखे थे जिनमें मुरम का परिवहन किया जा रहा था एवं एक मोटर सायकल अपाचे बिना नंबर की खड़ी दिखी। वहां उपस्थित ड्रायवरों व  हेल्परों से पूछताछ की तो बताया कि पप्पू शर्मा निवासी कूडाजागीर ने यहां खुदाई पर लगाया है उक्त खुदाई एवं परिवहन के लाईसेंस व अनुमति के संबंध में पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी अमरसिंह पुत्र पुरन सिंह जाटव उम्र 29 साल निवासी नेतवास थाना कोलारस,लोकेन्द्र पुत्र अजय सिंह गौर उम्र 25 साल निवासी रायश्री थाना देहात,सुभाष पुत्र शंकर पवार उम्र 30 साल निवासी खेरवान थाना मुलताई जिला बैतूल,सतीश पुत्र इकोवा पवार उम्र 25 साल निवासी पिपरिया थाना मुलताईजिला बैतूल, अण्टा पुत्र रूपलाल पवार उम्र 36 साल निवासी पाटाखेड़ी थाना सारनी जिला बैतूल को गिरफ्तार किया गया जबकि दो आरोपी पप्पू शर्मा निवासी कूडाजागीर, विनोदजाटव निवासी अटारा थाना तेन्दुआ मौके से फरार हो गये। सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रंमांक 101/18 धारा 379 भादवि,पर्यावरण संरंक्षण अधिनियम की धारा 15,खान एवं खनिज (विकास का विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पोकलेन मशीन, 5 डम्फर एवं एक टी.व्ही.एस. अपाचे मोटरसायकल कुल कीमत 2 करोड़ 10 लाख रू को जप्त किया गया। संम्पूर्ण घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। 

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